चित्तौड़गढ़ जिले में दो किलोमीटर तक नो-ड्रोन... ... जैसलमेर में कई धमाके ,बाड़मेर में लगातार सायरन बज रहे, 9 जिलों में ब्लैकआउट
चित्तौड़गढ़ जिले में दो किलोमीटर तक नो-ड्रोन जोन घोषित
वर्तमान आपातकालीन हालात के चलते जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट आलोक रंजन ने चित्तौड़गढ़ जिले के कई महत्वपूर्ण स्थलों को 'नो ड्रोन जोन' घोषित किया है। पुलिस अधीक्षक के पत्र का हवाला देते हुए जारी इस आदेश में सुरक्षा कारणों से ड्रोन संचालन पर निषेधात्मक आदेश लागू किए गए हैं।
न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा (एनपीसीआईएल), न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स (एनएफसी), हेवी वॉटर प्लांट, राणा प्रताप सागर डैम, हाईड्रोलिक पॉवर प्रोजेक्ट, इंडियन ऑयल टर्मिनल जालमुपरा, श्री सांवलियाजी मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग और सैनिक स्कूल को नो ड्रोन जोन घोषित करते हुए इन सभी स्थानों के दो किलोमीटर के दायरे में ड्रोन संचालन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है।
उदयपुर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से अहम निर्णय लिए हैं। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने जिले की सीमाओं में ड्रोन उड़ाने और आतिशबाजी करने पर 15 मई तक पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 भी लागू कर दी गई है।
कलेक्टर मेहता ने बताया कि आर्मी एरिया, डबोक एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गैस फैक्ट्री, हिंदुस्तान जिंक और ऐतिहासिक धरोहरों जैसे स्थानों पर संभावित खतरे की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि शादी-ब्याह जैसे आयोजनों में अतिरिक्त रोशनी और पटाखों से परहेज किया जाए। अगर ब्लैकआउट जैसी आपात स्थिति उत्पन्न होती है, तो आयोजकों को तत्काल बिजली बंद करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।