नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज, जानें किस पर हुई कार्रवाई
देश में तीन नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नए कानून के तहत पहला मामला भी दर्ज हो चुका है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अनुसार दिल्ली के कमला मार्केट में पहली प्राथमिकी दर्ज की गई है। यहां धारा 285 के तहत सार्वजनिक जगहों पर सामान बेचने वाले एक युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरोपी युवक ने बाधा पैदा की और सामान बेचा।
क्या है मामला?
दर्ज मामले के मुताबिक, उप निरिक्षक कार्तिक मीणा ने यह शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि उप निरीक्षक इलाके में गश्त कर रहे थे, तब वह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुट ब्रिज के पास डीलक्स शौचालय के नजदीक पहुंचे। यहां पर एक शख्स अपनी रेहड़ी लगाकर आम रास्ते पर पानी, बिड़ी और सिगरेट बेच रहा था। जिस कारण वहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी हो रही थी। उप निरीक्षक ने रेहड़ी हटाने के लिए कहा लेकिन रेहड़ी मालिक ने अपनी मजबूरी बताई। वहीं से नहीं जाने पर पुलिस कर्मी ने रेहड़ी वाले के खिलाफ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने और आमजन के आने जाने में दिक्कत करने का मामला दर्ज किया है।