सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे सीएम केजरीवाल
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से आबकारी नीति मामले में गिरफ्तारी को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के इस अवलोकन को भी चुनौती दी है कि उनकी गिरफ्तारी वैध नहीं है। सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, जब वह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में न्यायिक हिरासत में थे।
केजरीवाल को हाल ही में 20 जून को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी। हालांकि, ईडी द्वारा तत्काल याचिका दायर करने के अगले दिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने जमानत देने पर अंतरिम रोक लगा दी। ट्रायल कोर्ट के जमानत आदेश पर रोक की पुष्टि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को की थी।
इसके बाद, उन्हें 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और 29 जून तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया। 29 जून को सीबीआई द्वारा हिरासत बढ़ाने की मांग नहीं करने पर उन्हें 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
केजरीवाल को पहली बार ईडी ने 21 मार्च, 2024 को गिरफ्तार किया था। उन पर शराब नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश में मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है, ताकि कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाया जा सके।