भारत में अब ‘तिनका भर’ भी नहीं बिकेगा पाकिस्तानी सामान, मोदी सरकार ने आदेश किए जारी

Update: 2025-05-03 08:38 GMT
भारत में अब ‘तिनका भर’ भी नहीं बिकेगा पाकिस्तानी सामान, मोदी सरकार ने आदेश किए जारी
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नई द‍िल्‍ली । भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, भारत सरकार ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए पाकिस्तान से आने वाले सभी सामानों के आयात और पारगमन (ट्रांजिट) पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। 2 मई, 2025 को जारी एक अधिसूचना में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले किसी भी सामान का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित होगा। यह निर्णय पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव और भारत के कड़े रुख का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें पहले ही सिंधु जल समझौते को निलंबित करने और राजनयिक संबंधों को कम करने जैसे कदम उठाए जा चुके हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह प्रतिबंध विदेश व्यापार नीति (FTP) 2023 के पैरा 2.30A के तहत लागू किया गया है। अधिसूचना में उल्लेख है, “पाकिस्तान से उत्पन्न होने वाले या वहां से निर्यात किए जाने वाले सभी सामानों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात प्रतिबंधित है, चाहे वह स्वतंत्र रूप से आयात करने योग्य हो या अन्यथा अनुमति प्राप्त हो। यह प्रतिबंध राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक नीति के हित में तत्काल प्रभाव से लागू होगा।” इस आदेश को विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत लागू किया गया है, जिसमें केंद्रीय सरकार को आयात-निर्यात पर नियंत्रण का अधिकार है। इस अधिसूचना पर हस्ताक्षर विदेश व्यापार महानिदेशक और भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अजय भादू ने किए हैं।

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