कोटपा एक्ट उल्लघन पर काटे चालान

By :  vijay
Update: 2024-11-21 17:18 GMT

चित्तौड़गढ  । प्रदेश मं चलाये जा रहे तम्बाकू फ्री युथ केम्पियन के तहत चालान काटकर जुर्माना वसूल किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं राज्य सरकार की द्वारा चलाये जा रहे अभियान अन्तर्गत जिला कलक्टर के निर्देशानुसार अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ताराचन्द गुप्ता के निर्देशन में गठीत टीम द्वारा कोटपा एक्ट के तहत चित्तौड़गढ रेल्वे स्टेशन क्षैत्र में 18 वर्षीय से कम आयु के बच्चों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने की चेतावनी बोर्ड नहीं लगाने पर कार्यवाही की गई। सभी दुकानों पर बोर्ड का डिस्पले करने तथा बीड़ी, सीगरेट, तम्बाकू उत्पादों का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन नहीं करने हेतु जागरूक किया गया। दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्यामलाल शर्मा सहयोगी, राजेश मेवाड़ा, होमगार्ड चंपालाल बैरवा, उपस्थित रहे।

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