सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू
उदयपुर, । सलूम्बर विधानसभा उपचुनाव-2024 के मद्देनजर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सलूम्बर जसमीत सिंह संधू ने एक आदेश जारी कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सलूम्बर जिले की राजस्व सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह निषेधाज्ञा 15 अक्टूबर मध्यरात्रि से लागू होकर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न होने तक प्रभावी रहेगी।
निषेधाज्ञा के दौरान कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का हथियार सार्वजनिक रूप से न तो धारण कर सकेगा और न ही उसका प्रदर्शन किया जा सकेगा। इसमें ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा बलों को, सिक्ख समुदाय के लोगों को धार्मिक मान्यता अनुसार कृपाण रखने की, वृद्ध, बीमार और दिव्यांगजन को चलने के लिए लाठी का उपयोग करने की, प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन सदस्यों को तथा शस्त्र अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण के लिए जा रहे अथवा शस्त्र थाने में जमा कराने जा रहे व्यक्ति को छूट रहेगी। इसी प्रकार बिना सक्षम अनुमति के रैली, जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन, भाषण आदि पर भी प्रतिबंध रहेगा। संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्व लिखित अनुमति के बिना स्थिर अथवा वाहन पर ध्वनि प्रसारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। ध्वनि प्रसारक यंत्र की अनुमति प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक के लिए ही प्रदान की जाएगी। यह प्रतिबंध बारात और शव यात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक सद्भावना एवं समुदायों के मध्य आपसी सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाले तथा उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगाएगा, न ही भाषण-उद्बोधन देगा। न ही ऐसे किसी पोस्टर, पेम्पलेट या अन्य साम्रगी का प्रकाशन, वितरण कराएगा। सोशल मीडिया, रेडियो-एम्प्लीफायर, टेपरिकार्डर आदि के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला प्रचार करना अथवा कराना भी प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक एवं राजकीय स्थलों पर किसी प्रकार का नारा लेखन या प्रतीक चित्रण नहीं किया जा सकेगा। किसी भी निजी संपत्ति का उक्त प्रयोजनार्थ उपयोग उसके मालिक की लिखित अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा। सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा का सेवन, विपणन तथा अनाधिकृत परिवहन भी प्रतिबंधित रहेगा। निषेधाज्ञा के तहत अन्य भी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे।