कार बेचने की बना रहे हैं योजना, तो जान लें किन जरूरी दस्तावेजों के बिना नहीं होगा काम

By :  vijay
Update: 2024-08-03 18:22 GMT

अगर आप अपनी पुरानी कार बेचकर एक नई कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपको कई अहम दस्तावेजों की दरकार होगी। भारत में कार बेचने के लिए एक सुचारू और कानूनी लेन-देन सुनिश्चित करने के लिए कई दस्तावेजों को इकट्ठा करना और जमा करना जरूरी है। यहां हम आपको बता रहे हैं कि भारत में कार बेचने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं।

 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी): आरसी सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो वाहन के स्वामित्व और पंजीकरण को साबित करता है।

स्वामित्व हस्तांतरण फॉर्म (फॉर्म 29): इस फॉर्म का इस्तेमाल विक्रेता से खरीदार को स्वामित्व स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी): यदि कार वित्तपोषित (फाइनेंस) है या उस पर हाइपोथिकेशन है, तो ऋणदाता से एनओसी हासिल करें।

पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (पीयूसी) सर्टिफिकेट: सुनिश्चित करें कि वाहन का वैध पीयूसी सर्टिफिकेट है।

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बीमा प्रमाणपत्र: वैध बीमा कवरेज का प्रमाण प्रदान करें।

रोड टैक्स रसीद: भुगतान किए गए रोड टैक्स का प्रमाण दिखाएं।

पता प्रमाण: विक्रेता का पता प्रमाण (आधार, पासपोर्ट, आदि)।

पहचान प्रमाण: विक्रेता का पहचान प्रमाण (पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, आदि)।

फॉर्म 30: आरटीओ को स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना।

शपथ पत्र: विक्रेता का एक शपथ पत्र, जिसमें वाहन की स्थिति और किसी भी मौजूदा लोन का जिक्र हो।

बिक्री चालान: वाहन डिटेल्स, बिक्री मूल्य और भुगतान शर्तों के साथ एक विस्तृत चालान।

आरटीओ एंडोर्समेंट: आरसी और फॉर्म 29 पर आरटीओ से एंडोर्समेंट हासिल करें।

स्वामित्व हस्तांतरण के लिए इन सभी दस्तावेजों को इकट्ठा करके आरटीओ में जमा करें। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज क्रम में हैं और बिक्री प्रक्रिया के दौरान किसी भी जटिलता से बचने के लिए वाहन अच्छी स्थिति में है।

इसके अलावा, इस बातों पर भी विचार करें:

सुनिश्चित करें कि सभी बकाया (टैक्स, जुर्माना, आदि) बेचने से पहले चुका दिए गए हैं।

बीमा कंपनी को स्वामित्व हस्तांतरण की सूचना दें।

वाहन की चाबियां, मैनुअल और अन्य सामान खरीदार को सौंप दें।

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