मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित

उदयपुर. । राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु 18 से 35 वर्ष के स्नातक युवा उद्यमियों व षिक्षित युवा बेरोजगारों को अपना नवीन उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु‘‘मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। जिला उद्योग अधिकारी भगवान दास ने बताया कि इस योजना में नवीन उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) प्रारंभ करने के लिए 18 से 35 वर्ष तक की आयु के षिक्षित युवा उद्यमियों को अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की ऋण राषि पर ब्याज अनुदान एवं मार्जिन मनी अनुदान देय होगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना की पात्रता के अनुसार आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो। आवेदन की तिथि को आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होना आवश्यक है। शैक्षणिक योग्यता के तहत न्यूनतम स्नातक स्तर के युवा पात्र होंगे। केवल नवीन उद्यम स्थापना के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (विनिर्माण, सेवा एवं व्यापार) पात्र होंगे।
उन्होंने बताया कि ब्याज अनुदान के तहत 25 लाख रुपये की ऋण राशि पर 8 प्रतिशत तथा 25 लाख रुपये से अधिक व एक करोड़ रुपये तक 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान देय होगा। वहीं मार्जिन मनी अनुदान के तहत परियोजना लागत के अनुसार पुरूष वर्ग को लागत 10 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख रूपये एवं महिला वर्ग को लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 5 लाख मार्जिन मनी अनुदान देय होगा।
आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज
आवेदक को आवेदन पत्र के साथ जन-आधार कार्ड की छायाप्रति, पासपोर्ट साईज फोटो, स्व-प्रमाणित परियोजना रिपोर्ट, जन्म तिथि प्रमाण पत्र हेतु 10वीं की अंकतालिका व प्रमाणपत्र की छायाप्रति, स्नातक अंकतालिका की छायाप्रति व मूल निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति आवश्यक रूप से लगानी होगी।
