गाड़ी पर किन चीजों को लिखने से कट सकता है चालान? जरूर जान लें ये नियम
आज के समय हम में से अधिकतर लोगों के पास कार या बाइक है। कहीं पर सफर करने के लिए कार या बाइक काफी सुविधाजनक होते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तुलना में इनसे यात्रा करने पर समय की भी काफी बचत होती है। सफर करने के लिए निजी वाहन काफी किफायती होते हैं। अक्सर देखने को मिलता है कि कई लोग अपनी गाड़ियों पर विभिन्न तरह के फैंसी डिजाइन करवाते हैं।
यही नहीं कई लोग तो अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट को भी काफी अलग ढंग से बनवाते हैं। इसके अलावा कई लोग अपनी गाड़ियों पर अपने सरनेम, कास्ट या शायरी लिखवाना पसंद करते हैं। अगर आप भी ऐसा कुछ अपनी गाड़ियों पर लिखवा रहे हैं तो आपको मोटर वाहन अधिनियम के बारे में जरूर पता होना चाहिए। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस आपका चालान काट सकती है। आइए जानते हैं -
सड़क पर अक्सर देखने को मिलता है कि ट्रकों पर रोमांटिक या अश्लील शायरी लिखी होती हैं। नियमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगर कोई इस तरह की शायरी लिखवाता है तो उसका चालान काटा जा सकता है।
उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस ने इस तरह के वाहनों पर कार्रवाई की है। इसके अलावा उन्होंने वाहन ड्राइवरों को सख्त हिदायत दी है कि वाहनों पर इस तरह की चीजें लिखवाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है।
मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मुताबिक गाड़ियों पर आप आपत्तिजनक शब्द नहीं लिखवा सकते हैं। इसके अलावा आप जाति, धर्म या कोई स्टिकर भी नहीं लगा सकते हैं।
ऐसा करने पर आपका चालान कट सकता है। अगर आप अपनी गाड़ी के नंबर प्लेट पर जाति या धर्म से जुड़ी कोई चीज लिखते हैं तो यह गैर कानूनी है ऐसा करने पर आपको पांच हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।