ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ियों को मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य

भीलवाड़ा । अब ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्टर्ड गाड़ियों की जानकारी को मालिक के मोबाइल नंबर से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसके लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है।मंत्रालय ने साफ कहा है कि सभी ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर्स और रजिस्टर्ड वाहन मालिकों को अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। इसके साथ ही आधार नंबर के जरिए ऑथन्टिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
क्या है मंत्रालय का उद्देश्य?
एडवाइजरी के मुताबिक इस कदम से परिवहन विभाग के सभी रिकॉर्ड अपडेटेड और सुरक्षित रहेंगे। साथ ही, फर्जी लाइसेंस और गाड़ियों के गलत इस्तेमाल पर रोक लग सकेगी। किसी भी तरह का नोटिस, चालान या सूचना सीधे वाहन मालिक और ड्राइविंग लाइसेंस धारक के मोबाइल नंबर पर पहुंचेगी।
कैसे करना होगा लिंक?
* परिवहन विभाग के पोर्टल **parivahan.gov.in** पर जाकर मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा।
* आधार नंबर से ऑथन्टिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
* इसके बाद वाहन और लाइसेंस से जुड़ी सारी जानकारी मोबाइल नंबर से लिंक हो जाएगी।
कब तक करना होगा?
मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया को जल्द लागू कराया जाए। गाड़ी खरीदने या नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर मोबाइल नंबर लिंक और आधार ऑथन्टिकेशन अनिवार्य होगा। पुराने वाहन और लाइसेंस धारकों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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