बिना अनुमति रेडियोग्राफर को हटाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने संस्थान को दिया नोटिस

बिना अनुमति रेडियोग्राफर को हटाने पर चिकित्सा अधीक्षक ने संस्थान को दिया नोटिस
X

भीलवाड़ा बीएचएन। महात्मा गांधी चिकित्सालय में अस्थाई तौर पर रेडियोग्राफर का काम कर रही विजय लक्ष्मी सुखवाल की शिशु एवं मातृ सेवा संस्थान की ओर से सेवायें समाप्त करने को चिकित्सा अधीक्षक अरुणकुमार गौड़ ने निविदा शर्ता के विरुद्ध बताते हुये संस्थान को नोटिस जारी किया है।

मिली जानकारी के अनुसार, महात्मा गांधी चिकित्सालय में विजय लक्ष्मी सुखवाल 12 साल से काम कर रही है। सुखवाल को 17 जून को शिशु एवं मातृ सेवा संस्थान ने कार्यमुक्त करने का आदेश थमा दिया। आदेश में बताया गया है कि सुखवाल को रेडियोग्राफर पद पर अस्थाई तौर पर नियुक्ति दी गई थी। सुखवाल की सेवायें समाप्त करने का कारण उनका कार्य असंतोषजनक और मरीजो के प्रति रूढी व्यवहार बताया गया है। सुखवाल की सेवायें 15 जून से समाप्त कर दी। यह शिकायत चिकित्सा अधीक्षक डॉ. गौड़ को मिली। इस पर डॉक्टर गौड़ ने संस्थान को नियोजित श्रमिक कार्मिको को बिना अनुमति हटाने को लेकर नोटिस जारी किया है। डॉक्टर गौड़ द्वारा जारी नोटिस में बताया गया है कि संस्थान में अनुमोदित श्रमिक मैनपावर को बिना अनुमति के निकालने की जानकारी मिली है, जो निविदा शर्त 34(2) के विरुद्ध और निविदा शर्तों का स्पष्ट उल्लंघन है। संस्थान को आदेश दिया कि जब तक अनुमति नहीं मिल जाये तब तक किसी भी नियोजित श्रमिक कार्मिक को नहीं हटायें। नर्सिंग अधीक्षक से सहमति के बाद ही नियोजित श्रमिक कार्मिक को हटाया जाये। साथ ही नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बिना अनुमति कार्मिक को हटाये जाने से आपके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जायेगी। नोटिस की प्रतिलिपी जिला कलेक्टर, मेडिकल कॉलेज प्रिंसीपल, उप नियंत्रक को भेजी गई है।

Next Story