फैसला: रेप के बाद बहिन की गला दबाकर हत्या के मामले में भाई को उम्रकैद

रेप के बाद बहिन की गला दबाकर हत्या के मामले में भाई को उम्रकैद
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भीलवाड़ा बीएचएन। चार साल पहले रेप के बाद बहन की हत्या के मामले में न्यायालय से फैसला आ गया। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने दोषी भाई को हत्या के मामले में उम्र कैद के साथ ही 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, प्रतापनगर थाना पुलिस को 25 फरवरी 2020 को एक युवक ने रिपोर्ट दी कि आज सुबह वह फैक्ट्री गया था। दोपहर में लंच के समय घर आया तो पड़ौसियों ने उसे बताया कि तुम्हारी बहन सुबह से झोंपड़ी से बाहर नहीं आई है। इस पर वह अपने घर से बहन की टपरी में गया, जहां उसकी बहन मृत पड़ी थी। उसके मुहं, कान व नाक से खून निकल रहा था। लाश देखकर लगता है कि बहन की किसी ने हत्या की है। परिवादी ने अपने ही भाई पर बहन को मारने की शंका जाहिर की। परिवादी ने बताया कि उसका भाई रात को व सुबह भी टपरी के आस-पास दारु के नशे में घूम रहा था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच की। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। पुलिस ने दो दिन बाद 27 फरवरी को परिवादी के संदिग्ध भाई को डिटेन कर पूछताछ की। इस पूछताछ में उक्त संदिग्ध ने रात के समय अपनी बहन की झोंपड़ी में जाकर जबरन उसके साथ रेप करना व गला दबाकर हत्या करने के साथ ही कानों में पहनी रिंग व कपड़े की पोटली ले जाना कबूल किया। आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा मे भिजवा दिया गया। जांच अधिकारी ने 42 वर्षीय आरोपित पर के विरूद्व जुर्म धारा 449-397-376क-302 आई.पी.सी. का अपराध प्रमाणित मानते हुये 18 मई 2020 को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट पेश की। यह पत्रावली सुनवाई के लिए महिला उत्पीडऩ कोर्ट में स्थानांतरित हुई। न्यायालय में ट्र्रायल के दौरान विशिष्ठ लोक अभियोजक संजू बापना ने 12 गवाह और 39 दस्तावेज पेश कर उक्त आरोपित पर लगे आरोप सिद्ध किए। न्यायालय ने सुनवाई पूरी करने के बाद न्यायालय ने उक्त आरोपित को हत्या के आरोप में उम्र कैद की सजा और 35 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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