48248 किलो गेहूं की कालाबाजारी,: उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज

उचित मूल्य दुकानदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज
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भीलवाड़ा बीएचएन। शाहपुरा जिले की फूलियाकलां पुलिस ने 48248 किलो गेहूं का दुरूपयोग कर कालाबाजारी करने के आरोप में पनोतिया एवं अस्थायी अटैच दुकान राज्यास के राशन डीलर पार्वती कीर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

फूलियाकलां पुलिस ने बताया कि रसद विभाग की पर्वतन निरीक्षक श्रीमती वंदना मीणा ने पनोतिया एवं अस्थायी अटैच दुकान राज्यास के राशन डीलर पार्वती कीर के खिलाफ रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि डीलर पार्वती कीर को ग्राम पनोतिया के उपभोक्ताओं को वितरण के लिए पॉस मशीन सख्या 31147 जारी है। 30 अगस्त 2022 को जीएसएस राज्यास पॉस कोड 3362 द्वारा अनियमितता करने पर इसका प्राधिकार पत्र निलम्बित कर डीलर पार्वती कौर को राज्यास सेन्टर का अस्थायी चार्ज दिया गया था। 19. जुलाई 2024 को जला रसद अधिकारी शाहपुरा द्वारा सेन्टर पनोतिया एवं राज्यास की जांच की गई । जांच में अनियमितता पाये जाने पर डीलर पार्वती कीर का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर 22 जुलाई 2024 को सेन्टर पनोतिया का अस्थायी चार्ज माया देवी कलाल उचित मूल्य दुकानदार सागरिया एवं सेन्टर राज्यास का अस्थायी चार्ज सुरजकरण खाती उचित मूल्य दुकानदार आमलीकालूसिंह को दिया गया था।

रिपोर्ट में बताया गया कि डीलर पार्वती कीर के द्वारा निलम्बन उपरान्त 27 अगस्त 2024 को अस्थायी दुकानदार माया देवी कलाल ग्राम सेन्टर पनौतिया का चार्ज संभलाया गया, जिसमें डीलर पार्वती कीर के द्वारा माया देवी कलाल को माह जुलाई 2024 एवं माह अगस्त 2024 के पेटे प्राप्त क्रमश: 9916 किलोग्राम एवं 10365 किलोग्राम कुल 20281 किलोग्राम गेहूँ नहीं संभलाया गया। उक्त गेहूँ को निलम्बित डीलर पार्वती कीर के द्वारा पॉस मशीन में रिसिव भी नहीं किया गया । उक्त गेहूँ का निलम्बित डीलर पार्वती कीर के द्वारा कालाबाजारी में विक्रय कर दिया गया ।

निलम्बन के बाद डीलर पार्वती कीर के द्वारा अस्थायी सेन्टर राज्यास का चार्ज 07 सितंबर 2024 को अस्थायी दुकानदार सुरजकरण खाती को संभलाया गया, जिसमें पार्वती कीर के द्वारा पॉस मशीन संख्या 3362 में खाद्य सुरक्षा एवं आई सी डी. एस. के दर्ज कुल 30364 किलोग्राम गेहूँ के विरूद्ध कोई भी गेहूँ नहीं सनलाया गया । साथ ही डीलर पार्वती कीर के द्वारा माह अगस्त 2024 के पेटे 5803 के.जी. गेहूँ प्राप्त किया गया था जिसका न तो पॉस मशीन में इन्द्राज किया और न ही उक्त गेहूँ को डीलर सुरजकरण खाती को संभलाया गया। इस प्रकार डीलर पार्वती कीर के द्वारा (जीएसएस राज्यास के विरूद्ध लम्बित प्रकरण में दुरुपयोगित 8200 के जी गेहूँ को कम करने के पश्चात) कुल 27967 के.जी. कम संभलाया गया है। उक्त गेहूँ का निलम्बित डीलर पार्वती कीर द्वारा दुरूपयोग कर कालाबाजारी में विक्रय कर दिया गया ।आरोप है कि डीलर पार्वती कीर के द्वारा ग्राम पनोतिया एवं राज्यास दोनों सेन्टर पर कुल 48248 के.जी गेहूँ का दुरूपयोग कर कालाबाजारी में विक्रय कर दिया। पुलिस ने प्रर्वतन निरीक्षक मीणा की रिपोर्ट पर राशन डीजर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। इसकी जांच एएसआई महावीर प्रसाद द्वारा की जा रही है।

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