सावधान: बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा...', लिखने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं, हो सकती है जेल; क्‍या कहता है कानून?

भीलवाड़ा हो या कोई अन्य शहर अक्सर कई दुकानों पर आपने खरीददारी के समय एक चीज पढ़ी होगी, जिसमें लिखा होता है कि बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया जाएगा। गौरतलब है कि दुकानदारों का यह फैसला राइट ऑफ कंज्यूमर यानी ग्राहकों के अधिकार का हनन है। इस बात को कई राज्यों ने भी माना है।

हाल ही में गुजरात सरकार ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है।

गुजरात सरकार के सर्कुलर में आगे बताया कि अगर कोई व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

दोषी पाए जाने पर व्यापारी के खिलाफ जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि बेचा गया सामान वापस न लेने के खिलाफ गुजरात की कोर्ट व फोरम में 70 मामले लंबित हैं।

'बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा...', लिखने वाले दुकानदारों की अब खैर नहीं, हो सकती है जेल; क्‍या कहता है कानून?

गुजरात सरकार ने कहा कि ग्राहक को किसी भी चीज को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जिस रूप में उसे किसी दुकान या मॉल से खरीदा गया था। दुकानदार इसे वापस लेने से इनकार नहीं कर सकता है। सर्कुलर में बताया गया कि अगर व्यापारी बेचा हुआ माल वापस लेने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।

क्या है नियम?

विशेषज्ञों के मुताबिक, अगर दुकानदार द्वारा सामान बेचे जाने के बावजूद कोई चीज ग्राहक की जरूरतों से मेल नहीं खाती है तो ग्राहक के पास उसे जस के तस वापस करने का अधिकार है। अगर दुकानदार चीज वापस लेने से मना करता है तो ग्राहक शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (Consumer Protection Act, 2019) के तहत, उपभोक्ताओं के पास निम्नलिखित अधिकार हैं।

यदि माल दोषपूर्ण हैभीलवाड़ा में भी हैइस तरह, तो ग्राहक को इसे बदलवाने का अधिकार है।

यदि ग्राहक दोषपूर्ण माल को वापस करता है, तो सामान की कीमत दुकानदार को वापसी करनी होगी।

अगर खरीदे गए सामान से ग्राहक को कोई नुकसान हुआ है तो ग्राहक नुकसान भरपाई का दावा भी कर सकता है।

यहां शिकायत कर सकते हैं उपभोक्ता?

यदि दुकानदार मानने से इनकार करता है, तो उपभोक्ता जिला उपभोक्ता फोरम, राज्य उपभोक्ता आयोग, या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा, उपभोक्ता मामले मंत्रालय की वेबसाइट या उपभोक्ता हेल्पलाइन पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर 1800-11-4000 पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

भीलवाड़ा भी कई दुकानों पर लिखा है यह वाक्य


भीलवाड़ा में भी कई दुकानों पर बिका हुआ माल वापस नहीं न लेने के शब्द लिखे हुए हैं । और वह वापस सामान भी नहीं लेते। भीलवाड़ा में उपभोक्ता में जागरूकता का भाव होने से दुकानदारों की मनमर्जी चल रही है।

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