शिल्पा और सलमान को बड़ी राहत, राजस्थान हाइकोर्ट ने एफआईआर रद्द की
राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरूवार को अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान को बड़ी राहत दी है। जोधपुर हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए दोनों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में दर्ज एफआईआर को रद्द किया है। बता दें, अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान के खिलाफ दिसंबर, 2017 में चूरू कोतवाली में एससीएसटी का एक मामला दर्ज हुआ था।
दरअसल, शिल्पा शेट्टी और अभिनेता सलमान खान की तरफ से एडवोकेट प्रशांत पाटिल ने जोधपुर हाईकोर्ट में पक्ष रखा। हाईकोर्ट ने फैसले में एफआईआररद्द करते हुए कहा कि बिना सेक्शन और इंक्वायरी के एससीएसटी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती।
गौरतलब है कि दिसबंर 2017 में ‘टाइगर जिंदा है’ फिल्म के रिलीज के समय एक टीवी इन्टरव्यू के दौरान सलमान खान और शिल्पा शेट्टी द्वारा वाल्मिकी समाज के खिलाफ की गई अपमानजनक टिप्पणी के बाद यह केस दर्ज हुआ था। इस बयान से आक्रोशित वाल्मिकी समाज के लोगों ने चूरू कोतवाली थाने पहुंचकर दोनों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई थी।
बताते चलें कि इसी कारण फिल्म टाईगर जिंदा है के रिलीज के समय वाल्मीकि समाज के लोगों के द्वारा कई थिएटर्स में तोड़फोड़ और विरोध किया गया था। कोतवाली थाना पुलिस ने अशोक पंवार के परिवाद पर सलमान खान और शिल्पा शेट्टी दोनों के खिलाफ धारा 153 क और एससीएसटी एक्ट की धारा 3 (1)( द)(प) के अर्न्तगत मामला दर्ज हुआ था।