फैसला: अफीम तस्करी के मामले में पाली के तस्कर को सजा

अफीम तस्करी के मामले में पाली के तस्कर को सजा
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भीलवाड़ा बीएचएन। अफीम तस्करी के एक मामले में पाली जिले के एक तस्कर मोहनलाल जाट को 2 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, शनिवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) जगदीशप्रसाद शर्मा ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, तत्कालीन रायला थाना प्रभारी भागसिंह 2 अप्रैल 2017 को हार्डकौर बंदी की एस्कॉर्ट करने के बाद थाने लौट रहे थे, तभी नेशनल हाइवे 79 पर बालापुरा चौराहे से आगे जयपुर में पंजीकृत नंबरों की एक कार का चालक पुलिस जीप को पीछे आता देखकर कार को तेजी से भगाने लगा। शंका होने पर पुलिस ने पीछा कर कमल धर्मकांटा पर रोक लिया। पूछताछ करने पर कार चालक ने खुद को पाली जिले के सांड्या सोजत सिटी निवासी भगवानराम पुत्र जैवताराम बताया। चालक के पास वाली सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपनी पहचान पाली जिले के मांडा निवासी मोहन लाल पुत्र हरिराम जाट के रूप में बताई। आगे वाली दोनों सीटों के बीच एक स्टील की बर्नी रखी थी, जिसमें एक किलो सात सौ ग्राम अफीम मिली। पुलिस ने अफीम सहित कार जब्त कर भगवानराम व मोहनलाल को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया। तफ्तीश के बाद मामले में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 48 दस्तावेज पेश कर आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने ट्रायल पूर्ण होने पर आरोपित मोहनलाल जाट को दो साल के कठोर कारावस और 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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