आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा की सहायिका के नियुक्ति आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा की सहायिका के नियुक्ति आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
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भीलवाड़ा/ जोधपुर । शाहपुरा जिले मे महिला एवं बाल विकास विभाग के उपनिदेशक द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा बालेसरिया पर आंगनवाड़ी सहायिका के पद पर नियुक्त सुशीला तेली के नियुक्ति आदेश पर रोक लगाकर पुरण कुमारी तेली के अभ्यावेदन को स्वीकार करके उसको नियुक्ति आदेश जारी करने का आदेश दिया है।

हाथीपुरा बालेसरिया, बनेड़ा निवासी पुरण तेली ने अपने अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट के माध्यम से राजस्थान उच्च न्यायालय मे याचिका दायर कर बताया कि उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास शाहपुरा द्वारा 28/जून 2024 को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओ व सहायिकाओ की विग्ज्ञप्ति जारी हुई, जिसमे पूरण ने आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा ग्राम पंचायत बालेसरिया मे आंगनवाड़ी सहायिका के लिय 25 जुलाई 2024 को आवेदन किया,जिसमे ग्राम पंचायत बालेसरिया मे 25 सितंबर 2024 को ग्राम सभा मे प्रस्ताव संख्या 4 पर आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा पर सहायिका के पद पर वरीयता सुची मे सर्वाधिक अंक पुरण कुमारी के चयन का अनुमोदन सर्व सहमति से किया गया, जिसका ग्राम सभा का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा 30 सितंबर 2024 को बाल विकास परियोजना अधिकारी बनेड़ा ( शाहपुरा ) को भेजा गया, बाल विकास परियोजना अधिकारी बनेड़ा द्वारा मानदेयकर्मी चयन पद की वरियता सुची जारी की गयी, जिसमे वरियता संख्या 1 पर परिवादिया पूरण का नाम है, फिर भी विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश 2 दिसंबर 2024 मे आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा पर मुझ प्रार्थीया का नाम न होकर वरियता संख्या 2 की आवेदिका सुशीला तेली का नाम आ गया, जो की अनुचित व गलत है।

जिससे व्यथित होकर पुरण तेली ने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे याचिका दायर की, जिसमें बताया कि वरियता सुची मे प्रथम स्थान पर होने के बावजूद विभाग ने दूसरे नंबर की आवेदिका का चयन किया जो की सर्वथा अनुचित व गलत है। विभाग को ग्राम पंचायत द्वारा भेजे प्रस्ताव व वरियता सुची मे प्रथम स्थान वाले आवेदक को ही नियुक्ति देने का अधिकार है, विभाग उसमे मनमाना बदलाव नहीं कर सकता, अगर नियुक्ति नियमानुसार नहीं दी गयी है तो विभाग ग्राम पंचायत के प्रस्ताव को पुन: लौटा सकता है, और नए सिरे की ग्राम पंचायत को चयन के लिए पुन: चयन करना होता है, लेकिन विभाग ने सिर्फ अपने स्तर पर बिना कोई कारण बताये दूसरे नंबर की वरियता वाली अभ्यर्थी को नियुक्ति आदेश जारी कर दिया, जो की गलत व अनुचित है,। याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने 18 दिसंबर 2024 को आदेश पारित किया कि 2 दिसंबर 2024 को आंगनवाड़ी केंद्र हाथीपुरा ग्राम पंचायत बालेसरिया पर नियुक्त की गयी आंगनवाड़ी सहायिका सुशीला तेली की नियुक्ति अवैध व गलत है, उसको जोइनिंग देने पर रोक लगाई गयी । साथ ही पूरण कुमारी को एक अभ्यावेदन विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया और विभाग को अभ्यावेदन का निस्तारण 30 दिन मे कर पूरण कुमारी के पक्ष कर नियुक्ति देने का आदेश दिया, यह जानकारी अधिवक्ता भेरूलाल जाट ने दी।

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