चलानिया भैंरूजी के यहां रसोई कार्यक्रम में गई लडक़ी से रेप करने वाले दो युवकों को आजीवन कारावास

चलानिया भैंरूजी के यहां रसोई कार्यक्रम में गई लडक़ी से रेप करने वाले दो युवकों को आजीवन कारावास
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भीलवाड़ा बीएचएन। चलानिया भैंरूजी के यहां रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गई लडक़ी के साथ रेप करने के दो आरोपितों ओमप्रकाश रैबारी व सत्यनारायण नायक को आजीवन कारावास के साथ ही 71-71 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। यह अहम फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो 1) देवेंद्रसिंह नागर ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, एक पीडि़ता ने 16 अप्रैल 2023 को शाहपुरा थाने में रिपोर्ट दी कि 15 अप्रैल 23 को वह अपनी मां के साथ चलानिया भैंरूजी के यहां प्रेम भील की ओर से आयोजित रसोई कार्यक्रम में गई थी। रात को वे, नारायण भील के बाड़े में सो गई। इसके बाद रात साढ़े बारह बजे वह एक महिला के साथ बाड़े से निकल कर कुछ दूरी पर शौच करने गई। महिला शौच के लिए गई, जबकि परिवादिया हल्की रोशनी में कुछ दूरी पर खड़ी थी। इसी दौरान दो लडक़े वहां आये और उन्होंने परिवादिया को पकड़ लिया। वह चिल्लाई तो महिला उसे बचाने के लिए आई, जिसे दूसरे लडक़े ने धक्का मारते हुये धमकाया कि बचना चाहती है तो यहां से भाग जा। इस पर महिला डरकर वहां से भाग गई। इसके बाद दोनों लडक़े परिवादिया को जबरन कंधे पर उठाकर झाडिय़ों में ले गये। वह चिल्लाई तो आरोपितों ने उसके मुंह में चुन्नी ठूंस दी। इसके बाद दोनों लडक़ों ने उसके साथ बारी-बारी से रेप किया। युवती ने बचने के लिए आरोपित के सीने पर दांतों से काट लिया। इसके बाद दोनों आरोपित वहां से भाग गये। परिवादिया की मां अन्य लोगों के साथ उसे तलाश करती हुई वहां आई, जिसे उसने आप बीती बताई। घटनास्थल पर मोबाइल टॉर्च की रोशनी से देखा तो एक पर्स व मोबाइल पड़ा मिला। पुलिस ने केस दर्ज कर घटनास्थल पर मिले मोबाइल व पर्स के आधार पर आरोपित ओमप्रकाश रैबारी व सत्यनारायण नायक को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 43 दस्तावेज व 17 गवाहों के बयान करवाते हुये दोनों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने ट्रायल पूरी होने पर दोनों आरोपितों को आजीवन कारावास व 71-71 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।

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