मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी

मासूम बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के आरोपी को फांसी
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बांदा UPमें 3 साल की मासूम बच्ची का अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में अदालत में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 98 दिनों में अदालत का यह निर्णय आया है। इसके साथ ही 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। घटना 3 जून की है। जब घर के बाहर खेल रही मासूम बच्चे को धोखे से बुलाकर उसके साथ दरिंदगी की गई। मामला चिल्ला क्षेत्र का है। आरोपी ने 3 जून को घटना को अंजाम दिया था।

उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के एक गांव के निवासी सुनील कुमार निषाद ने 3 साल की मासूम बच्ची से पान मसाला मंगवाया और धोखे से फिर घर के अंदर बुला लिया। पुलिस की छानबीन में पता चला कि सुनील निषाद ने शराब पीने के बाद मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की। जिससे वह मासूम बच्ची बेहोश हो गई। काफी खून बह रहा था। सुनील निषाद ने उसे मरा समझ आइस बॉक्स में भरकर 6 किलोमीटर दूरी पदारथपुर के जंगल में फेंका आया।

इधर बच्ची के गायब होने की खबर पिता ने पुलिस को दी। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी ने बच्ची की बरामदगी के लिए तीन टीमें बनाई। पुलिस की तत्परता से घटना का खुलासा हुआ। सुनील निषाद से कड़ाई से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के आधार पर पुलिस आगे बढ़ी और उसकी निशानदेही पर बच्ची की बरामद किया गया। जिसकी सांसे चल रही थी। पीड़िता को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। यहां पर भी स्थिति कंट्रोल में नहीं आई तो हैलेट कानपुर उपचार के लिए लाया गया। लेकिन 11 जून को मासूम में अंतिम सांस ली।

विशेष न्यायाधीश पाक्सो की अदालत की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। कुल 11 लोगों ने बयान दिए। अदालत ने सुनील कुमार निषाद को मासूम बच्ची के साथ रेप और उसकी हत्या का दोषी माना और उसे फांसी की सजा सुनाई। ‌सोमवार को अदालत की कार्रवाई के दौरान आरोपी की माता-पिता भी मौजूद थे। फांसी की सजा सुनाने के बाद उनकी आंखें नम हो गई।

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