राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, विपक्ष के बहिष्कार के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक पारित

जयपुर: राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। सत्र के आखिरी दिन विपक्ष के बहिष्कार के बीच दो महत्वपूर्ण विधेयक, राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2024 और राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक, 2025 पारित किए गए। इसके अलावा, सदन ने जीएसटी दरों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया।
विपक्ष पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विपक्ष पर सदन की गरिमा भंग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने सदन के नेता को बोलने तक का मौका नहीं दिया, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि वे सस्ती लोकप्रियता के लिए सदन का समय बर्बाद कर रहे हैं। सत्र की शुरुआत 1 सितंबर को हुई थी।
भूजल प्रबंधन विधेयक, 2024 के प्रमुख प्रावधान
राजस्थान भूजल प्रबंधन प्राधिकरण विधेयक, 2024 का मुख्य उद्देश्य राज्य में गंभीर भूजल संकट को नियंत्रित करना, बिना अनुमति भूजल दोहन पर रोक लगाना और एक पारदर्शी प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना है। राजस्थान में भूजल दोहन की दर राष्ट्रीय औसत से बहुत अधिक है, जहाँ 249 प्रखंडों में से केवल 31 ही सुरक्षित हैं।
इस विधेयक के तहत, राजस्थान भू-जल संरक्षण एवं प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। यह प्राधिकरण राज्य स्तर पर भूजल की निगरानी और प्रबंधन का केंद्र होगा। इसकी संरचना में विभिन्न विभागों के पदेन सदस्य, तकनीकी विशेषज्ञ और दो विधायक शामिल होंगे।
विधेयक के तहत नियंत्रण के लिए किए गए प्रमुख प्रावधान:
'जिला भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध समिति' का गठन हर जिले में अनिवार्य होगा ताकि स्थानीय स्तर पर भूजल दोहन की निगरानी की जा सके।
राज्य स्तरीय भू-जल संरक्षण एवं प्रबंध योजना बनाई जाएगी, जिसकी हर तीन वर्ष में समीक्षा होगी।
भूजल दोहन और नए बोरवेल बनाने के लिए प्राधिकरण से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।
जल की गुणवत्ता और मात्रा मापने के लिए उपकरण लगाना आवश्यक होगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार ₹50,000 तक का जुर्माना लगेगा। दोबारा उल्लंघन पर यह जुर्माना पांच गुना तक बढ़ सकता है। गंभीर मामलों में 6 महीने तक की जेल और ₹1 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है।
