तीसरी पत्नी ने सरकारी शिक्षक पर लगाये आरोप-: पंचों के साथ मिलकर परिवार को समाज से करवाया बृहिस्कृत, बंद किया हुक्का-पानी

भीलवाड़ा बीएचएन। एक सरकारी शिक्षक पर लगे हैं। महिला ने शिक्षक की तीसरी पत्नी बताते हुये आरोप लगाये हैं कि पति ने पंचों के साथ मिलकर उसके परिवार को न केवल समाज से बहिष्कृत कर हुक्का-पानी बंद करवा दिया, बल्कि 21 हजार रुपये का दंड लगवाया है।
पीथास निवासी प्रतिक्षा जांगिड़ पुत्री स्व. घनश्याम जांगिड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि सालरमाला निवासी और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नयाखेड़ा में कार्यरत शिक्षक कन्हैयालाल सुथार पुत्र मोहनलाल सुथार ने सरकारी नौकरी लगते ही पहली पत्नी राधा सुथार को 2022 में छोड़ दिया। इसके बाद 2023 में रामु सुथार से शादी की । रामू को भी उसने 2024 में छोड़ दिया । 3 दिसंबर 2024 को परिवादिया प्रतिक्षा जांगिड़ से तीसरी शादी की। प्रतिक्षा को भी 21 जून 2025 को भाई महावीर व भाभी के साथ मिलकर मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। प्रतिक्षा का आरोप है कि इसके बाद उस पर सामाजिक स्तर पर फैसला करने का दबाव बनाया। लेकिन परिवार ने सामाजिक फैसला करने से मना किया तो पति व जेठ ने पंचो के साथ मिलकर तीसरी पत्नि के पीहर में 03 अक्टूबर 2025 मीटिंग कर तीसरी पत्नि व उसके परिवारजन को समाज से बहिष्कृत कर दिया और उनका हुक्का पानी, बिडी तम्बाकु, मौत मरकट, शादी ब्याव में आना जाना बन्द कर दिया। साथ ही कहीं भी आने जाने पर 21,000 रूपये जुर्माने का पति जेठ व पंचो ने फरमान सुना दिया । इससे परेशान होकर परिवादिया प्रतिक्षा की माता सुनीता सुथार ने 04 अक्टूबर को बागौर थाने में रिपोर्ट दी पर मुकदमा दर्ज नही होने से अधिवक्ता हनुमान सिंह राणावत के जरिये पुलिस अधीक्षक को शिकायत दी। पुलिस अधिक्षक भीलवाड़ा ने इस रिपोर्ट पर कार्यवाही करने के बागौर थाना पुलिस को आदेश दिये। इसके चलते बागोर पुलिस ने एफआईआर नम्बर 126/2025 अपराध धारा 189 (2), 308 (2), 308(3), 356(2), 61(2) (बी) के तहत केस दर्ज कर लिया। परिवादिया का यह भी आरोप है कि अध्यापक पति ने किसी भी पत्नी से विधिवत न्यायालय से तलाक नही लिया और बिना तलाक के तीन शादियां की और तीनो को घर से निकाल दिया और जबरन सामाजिक फैसले का दबाव बनाया मना करने पर जाति बहिष्कृत करवा दिया।
