फुटपाथ से हटाए जाएंगे अवैध मंदिर, मूर्तियों को सम्मानजनक रूप से किया जाएगा शिफ्ट

फुटपाथ से हटाए जाएंगे अवैध मंदिर, मूर्तियों को सम्मानजनक रूप से किया जाएगा शिफ्ट
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जयपुर (हलचल)। राजस्थान उच्च न्यायालय ने सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सड़क और फुटपाथ पर बिना वैध अनुमति के बने सभी अवैध मंदिरों और धार्मिक ढांचों को तत्काल हटाया जाए।

मूर्तियों की गरिमा का रखा जाएगा ध्यान

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अतिक्रमण हटाते समय धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। आदेश के अनुसार, इन अवैध ढांचों में स्थापित मूर्तियों को पास के किसी वैध मंदिर में पूरी पावनता के साथ स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि उनका धार्मिक सम्मान सुरक्षित रहे।

लापरवाह अधिकारियों पर गिरेगी गाज

अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि:

* अवैध निर्माण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

* भविष्य में इस प्रकार के अतिक्रमण को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम हों।

* स्थानीय प्रशासन और पुलिस मूर्तियों के स्थानांतरण की निगरानी करें ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे।

उच्च न्यायालय का यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि सार्वजनिक हित और कानून की सर्वोच्चता सर्वोपरि है, और सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

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