RAJ: राजस्थान में आबादी क्षेत्र के मंदिरों को मिलेंगे पट्टे, गांवों में मीट की दुकानों पर कड़ा पहरा: मदन दिलावर की बड़ी घोषणा

राजस्थान में आबादी क्षेत्र के मंदिरों को मिलेंगे पट्टे, गांवों में मीट की दुकानों पर कड़ा पहरा: मदन दिलावर की बड़ी घोषणा
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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश के धार्मिक आस्था के केंद्रों और ग्रामीण व्यवस्थाओं को लेकर दो बड़े ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। विधानसभा में पंचायतीराज विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर ने घोषणा की कि आबादी भूमि पर स्थित सभी मंदिरों को अब राज्य सरकार पट्टे जारी करेगी। इसके साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों में मीट की दुकानों के संचालन के लिए कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं।

"सबको देने वाले भगवान अब बिना पट्टे के नहीं रहेंगे"

मंत्री मदन दिलावर ने भावुक होते हुए कहा, "हम सबको देने वाले भगवान स्वयं बिना पट्टे के बैठे हैं। जब भगवान हमें सब कुछ देते हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उन्हें पट्टा दें।" उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही विशेष अभियान चलाकर आबादी क्षेत्र के मंदिरों को पट्टे देगी, जिससे मंदिर की मूर्ति उस स्थान की आधिकारिक मालिक होगी। पट्टा होने से मंदिर की 'डोली' की जमीन अवाप्त होने पर मुआवजा मिलने जैसी विधिक अड़चनें दूर हो सकेंगी।

गांवों में मीट की दुकानों पर नए प्रतिबंध: अब पंचायत की NOC जरूरी

ग्रामीण क्षेत्रों में मीट की अनियंत्रित दुकानों पर अंकुश लगाने के लिए अब शहरों की तर्ज पर सख्त नियम लागू होंगे:

लाइसेंस अनिवार्य: अब बिना लाइसेंस गांवों में मांस की दुकानें नहीं चल सकेंगी। संचालकों को फूड लाइसेंस और व्यावसायिक दुकान का प्रमाण देना होगा।

पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र: जानवर काटने से पहले वेटरनरी डॉक्टर का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। धोखाधड़ी रोकने के लिए प्रमाण पत्र के साथ जानवर का फोटो भी लगाना होगा।

पंचायत की अनुमति: दुकान चलाने के लिए अब ग्राम पंचायत की अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेनी होगी।

मंत्री ने प्रदेश के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आज के बाद पूरे राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में नियमों के खिलाफ कोई भी मांस की दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए।

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