भीलवाड़ा एडीजे कोर्ट का फैसला-: जमीन के विवाद में ली थी जान- राकेश गुर्जर को आजीवन कारावास


भीलवाड़ा BHN, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय (संख्या 3) के पीठासीन अधिकारी अमित कुमार ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए, वर्ष 2019 के चर्चित हत्याकांड के आरोपी राकेश गुर्जर दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदण्ड से दंडित किया है। आरोपित राकेश पुत्र शंकर लाल गुर्जर बिजोलिया थाना क्षेत्र के भूती गांव का रहने वाला है।

यह थी वारदात

यह पूरा विवाद पारिवारिक संपत्ति और जमीन को लेकर था। 24 जून 2019 की रात करीब 8:15 बजे, जब प्रभूलाल अपने बाड़े की मोटर बंद कर घर लौट रहे थे, तब आरोपी राकेश और उसके साथियों ने पूर्व नियोजित तरीके से उन पर कुल्हाड़ियों और लाठियों से हमला कर दिया था। बीच-बचाव करने आए अन्य परिजनों को भी चोटें आई थीं, जिसके बाद प्रभूलाल की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई थी। बिजौलिया पुलिस ने केस दर्ज कर अनुसंधान किया और चालान पेश किया, जिस पर अब न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया है।

राकेश को यह दी सजा

अभियोजन अधिकारी अनुराग आचार्य की पैरवी और 19 गवाहों व 37 दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय ने राकेश पुत्र शंकर लाल गुर्जर को मामले में दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपित को हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास और₹100000 के अर्थदंड से दंडित किया है।

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