दो से ज्यादा सिलेंडर मिले तो होगी जेल,घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर प्रशासन सख्त

दो से ज्यादा सिलेंडर मिले तो होगी जेल,घरेलू गैस सिलेंडरों के अवैध भंडारण पर प्रशासन सख्त
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बरेली। शहर में एलपीजी की किल्लत के बीच जिला प्रशासन ने अब जमाखोरों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। जिला पूर्ति विभाग ने स्पष्ट चेतावनी जारी की है कि यदि किसी घर में निर्धारित सीमा से अधिक सिलेंडर पाए जाते हैं, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सीधे कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।

नियमों के मुताबिक, एक घरेलू उपभोक्ता अपने पास 14.2 किलो के अधिकतम दो सिलेंडर ही रख सकता है—एक उपयोग के लिए और दूसरा बैकअप के तौर पर। इससे अधिक संख्या में सिलेंडर रखना 'जमाखोरी' की श्रेणी में माना जाएगा। सूचना मिलने पर प्रशासन पुलिस टीम के साथ औचक छापेमारी करेगा। यदि कोई व्यक्ति घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते, अधिक कीमत पर बेचते या नियमों का उल्लंघन कर बुकिंग का गलत फायदा उठाते पकड़ा गया, तो उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई होगी।

जिला पूर्ति अधिकारी मनीष कुमार सिंह ने बताया कि निरीक्षण के दौरान अतिरिक्त सिलेंडर मिलने पर उन्हें तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। दोषी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम (EC Act) के तहत मुकदमा दर्ज होगा, जिसमें 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा, एक ही पते पर एक नाम से दो कनेक्शन मिलने पर उन्हें ब्लॉक कर दिया जाएगा और पूर्व में ली गई सब्सिडी की वसूली भी की जाएगी। प्रशासन ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अनावश्यक भंडारण न करें ताकि सभी को सुचारू रूप से गैस मिल सके।

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