हाईकोर्ट सख्त: निकाय चुनाव की समय सीमा लांघने पर राज्य चुनाव आयोग को अवमानना नोटिस


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जोधपुर/जयपुर | प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। हाईकोर्ट ने तय समय सीमा के बाहर चुनाव कार्यक्रम और मतदाता सूची पुनरीक्षण का आदेश जारी करने पर राज्य चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व विधायक संयम लोढ़ा द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।

अदालत ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब हाईकोर्ट ने पूर्व में ही चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने की समय सीमा तय कर दी थी, तो आयोग ने उस सीमा के बाहर का कार्यक्रम कैसे जारी कर दिया? कोर्ट ने इस मामले में आयोग से 4 सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण मांगा है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने दलील दी कि सरकार और चुनाव आयोग मिलकर जानबूझकर चुनावों को टालने का प्रयास कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर न्यायिक आदेशों की अवहेलना है। आयोग द्वारा जारी किए गए नए कार्यक्रम के अनुसार, निकाय चुनाव के लिए फाइनल मतदाता सूची ही 22 अप्रैल तक जारी हो पाएगी। ऐसी स्थिति में, हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित 15 अप्रैल की अंतिम समय सीमा तक चुनाव प्रक्रिया का पूरा होना नामुमकिन है।

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