भीख मांगने वालों के खिलाफ अब कोर्ट नेकी सख्ती, दोबारा पकड़े जाने पर 10 हजार जुर्माना

चंडीगढ़। भीख मांगने वालों के खिलाफ प्रशासन और पुलिस के बाद अब जिला अदालत ने भी सख्ती शुरू कर दी है। भीख मांगने वालों पर अब भारी जुर्माना लग सकता है। हाल ही में कुछ भिखारियों के खिलाफ चंडीगढ़ के थानों में डीडीआर दर्ज हुई थी। जब मामला अदालत में पहुंचा तो जज ने उन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ तो दिया लेकिन शर्त रखी कि अगर दोबारा भीख मांगते हुए पकड़े गए तो 10 हजार रु पये जुर्माना भरना पड़ेगा। 9 नवंबर को चंडीगढ़ पुलिस ने भिखारियों को पकड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया था। शहर के कई चौराहों और ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने वाले 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनके खिलाफ हरियाणा प्रिवेंशन आफ बैगरी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया। अदालत ने इन्हें दोषी करार दिया, हालांकि इन्हें सुधरने का मौका दिया गया। जज ने इन्हें अच्छे आचरण की शर्त पर छोड़ दिया और इनसे प्रोबेशन बांड लिया गया जिसके तहत अगर ये दोबारा पकड़े गए तो इन्हें 10 हजार रु पये जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा इन लोगों पर अदालत ने 100 रु पये मुकदमा खर्च भी लगाया है। शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रशासन की ओर से 15 दिनों का विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया गया। लोगों से अपील की गई कि भिखारियों को दान न दें। इनके पुनर्वास के लिए भी प्रशासन की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद इस अभियान का शहर में कोई खास असर नहीं दिख रहा है। पुलिस भले ही भीख मांगने वालों को गिरफ्तार कर रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे चौराहे और ट्रैफिक सिग्नल हैं जहां काफी संख्या में लोगों को भीख मांगते हुए देखा जा सकता है।

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