मंदबुद्धि युवती से दरिंदगी के आरोपित दिनेश को 10 साल का कठोर कारावास

भीलवाड़ा बीएचएन। मंदबुद्धि युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में अदालत ने गैरोलियाखेड़ा गांव निवासी दिनेश पुत्र महादेव उर्फ माधो जाट को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एससीएसटी प्रकरण) ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश कुमार जोशी के अनुसार घटना गुलाबपुरा थाना क्षेत्र की है। 27 दिसंबर 2022 को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 20 वर्षीय ननद मानसिक रूप से मंदबुद्धि है और शाम करीब चार बजे शौच के लिए घर से निकली थी, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटी। तलाश के दौरान परिवादिया घर से करीब 100 मीटर दूर तालाब के पास बबूल की ओट में बने गड्ढे के पास पहुंची, जहां आरोपी दिनेश युवती के साथ दुष्कर्म करता मिला।
परिवादिया ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे धमकाया और धक्का-मुक्की की। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। बाद में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया।
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह और 33 दस्तावेज प्रस्तुत किए, जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दिनेश को 10 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
