चाकू से जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपितों को 10-10 साल की कैद

भीलवाड़ा बीएचएन। चाकू से जानलेवा हमले के करीब आठ साल पुराने एक मामले में दो आरोपितों आशुतोष और अश्वनी कुमार को दस-दस साल की सजा और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। फैसला, अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,शाहपुरा कैंप जहाजपुर के न्यायाधीश सानिया हाशमी ने सुनाया।
यह थी वारदात
परिवादी राजेंद्र कुमार ने 2017 में हनुमान नगर थाने में केस दर्ज करवाया कि उसका भाई, भतीजा सहित तीन जने बाइक पर होटल से घर के लिए रवाना हुये।इस दौरान पेट्रोल पंप चौराहे पर 6-7 लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने चाकू की नोक पर सोने की चेन और नगदी छीनी ली और जानलेवा हमला कर गंभीर चोटें पहुँचाई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आशुतोष और अश्वनी कुमार के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
अभियोजन की कार्रवाई
अपर लोक अभियोजक हितेष शर्मा ने अभियोजन पक्ष से पैरवी की और 15 गवाहों के बयान करवाते हुये 38 दस्तावेज पेश कर न्यायालय में आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये।
न्यायालय का फैसला
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सानिया हाशमी ने सभी गवाहों और दस्तावेजों के आधार पर आरोपित आशुतोष और अश्विनी कुमार को दोषी मानते हुये दस-दस साल के साधारण कारावास और 25-25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
