बुजुर्ग का नाक काटने, पत्नी और बेटे-बहू पर हमले के आरोप में दो भाइयों को 10-10 साल की कैद

भीलवाड़ा प्रेमकुमार गढ़वाल। खजीना गांव के एक बुजुर्ग पर हमला कर उसका नाक काटने, पत्नी व बेटे-बहू पर जानलेवा हमला करने के 11 साल पुराने मामले में आरोपित दो भाइयों दिनेश व कन्हैयालाल जाट को दस-दस साल की सजा और 21-21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (महिला उत्पीडऩ प्रकरण) ने सुनाया।
विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने बताया कि कोटड़ी थाने में खजीना गांव के ओमप्रकाश पुत्र देबीलाल जाट ने 21 फरवरी 2013 को रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ घर में था। शाम करीब 5 बजे आरोपित दिनेश व उसका भाई कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर जाट हमले के इरादे से घर में घुस आये। कन्हैयालाल के हाथ में कुल्हाड़ी और दिनेश के हाथ में सरिया था। इन आरोपितों ने गाली-गलौच करते हुये हमला कर दिया। आरोपित कन्हैयालाल ने परिवादी के पिता देबीलाल पर कुलहाड़ी से हमला किया,जिससे सिर में चोट आई। खून बहने लगा। दूसरा वार कर नाक काट दिया। दिनेश ने परिवादी की मां पर सरिये से वार किया, जिससे अंगुली पर चोट आई। सिर फोड़ दिया। परिवादी के माता-पिता को जमीन पर गिराने के बाद सरियों व कुल्हाड़ी से वार करने लगे। परिवादी ओमप्रकाश व उसकी पत्नी ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो आरोपितों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी। परिवादी की पत्नी लीला के सिर में घाव होने से खून बहने लगा। इस रिपोर्ट पर कोटड़ी पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश की। पुलिस ने जान लेवा हमले सहित अन्य धाराओं के तहत खजीना गांव के आरोपित दिनेश कुमार व कन्हैयालाल पुत्र रामेश्वर जाट को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ 30 मई 2013 को न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक संजू बापना ने 15 गवाहों के बयान व 23 दस्तावेज पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित भाइयों दिनेश व कन्हैयालाल जाट को जानलेवा हमले के आरोप में दस-दस साल की कैद और 21-21 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।