नागौर के डोडा पोस्त तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना

नागौर के डोडा पोस्त तस्कर को 10 साल का कठोर कारावास, एक लाख रुपये का लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा बीएचएन। गुलाबपुरा के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश विनोदकुमार वाजा ने डोडा-पोस्त तस्करी के एक मामले में नागौर जिले के तस्कर फारुख उर्फ कालू कामयखानी को 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने से दंडित किया है।

प्रकरण के अनुसार, गुलाबपुरा थाना पुलिस ने 25 मई 2016 को रुपाहेली भट्टा चौराहा पर नाकाबंदी की। इस दौरान नागौर जिले के डकासी निवासी फारुख उर्फ कालू कायमखानी 30 पुत्र नसीर उमर से 305 किलोग्राम डोडापोस्त बरामद किया गया था । पुलिस ने फारुख को गिरफ्तार कर तफ्तीश की। इसके बाद आरोपित के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की गई। न्यायालय में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने 17 गवाहों के बयान और 72 दस्तावेज पेश कर फारुख पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने फैसला सुनाते हुये आरोपित फारुख को 10 साल के कठोर करावास और एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया।

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