बहन और भानजे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपित को 10 साल की सजा और जुर्माना

बहन और भानजे पर तेजाब फेंकने वाले आरोपित को 10 साल की सजा और जुर्माना
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भीलवाड़ा BHN.पारिवारिक विवाद में अपनी ही बहन और भानजे पर तेजाब फेंकने वाले कांवाखेड़ा निवासी राधेश्याम रेगर को अदालत ने 10 वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अभयकुमार जैन ने यह फैसला सुनाया।

लोक अभियोजक रघुनंदनसिंह कानावत ने बताया कि यह सनसनीखेज मामला 23 मई 2020 की शाम का है। कांवाखेड़ा कच्ची बस्ती निवासी रामेश्वरी देवी अपने पुत्र प्रहलाद के साथ घर के बाहर बैठी थीं। तभी उनका सगा भाई राधेश्याम रेगर वहां पहुंचा। अभियोजन के अनुसार कुछ देर पहले रास्ते में कहासुनी के बाद आरोपी गुस्से में अपने घर गया और बाथरूम में रखी एसिड की बोतल उठाकर लौट आया। शाम करीब 7.30 बजे उसने अचानक मां बेटे पर तेजाब उछाल दिया और मौके से फरार हो गया।

तेजाब प्रहलाद की आंख पर जा गिरा, जबकि रामेश्वरी देवी की चुन्नी और कपड़ों पर पड़ा। दोनों को तेज जलन होने लगी और नजर धुंधली पडऩे लगी। पड़ोसियों की मदद से घायलों को तत्काल महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज शुरू किया गया।

अगले दिन रामेश्वरी देवी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि उनका भाई पिछले कई महीनों से गाली गलौज, मारपीट और घर से निकालने की धमकियां दे रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य एकत्र किए । आरोपी को नोटिस के बाद गिरफ्तार किया गया और उसकी निशानदेही पर प्लास्टिक की बोतल में रखा एसिड भी बरामद कर लिया गया। इसके बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया और सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाहों के बयान कलमबद्ध करवाते हुये 19 दस्तावेज पेश कर कावांखेड़ा कच्ची बस्ती निवासी आरोपित राधेश्याम पुत्र रामचंद्र रैगर पर लगे आरोप सिद्ध करवाये।

लंबी सुनवाई और दस्तावेजी प्रमाणों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 10 साल की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया।

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