कंपनी से 11321 किलो चाय पत्ती सीज,अनसेफ, बाजार से रिकॉल करने के निर्देश

भीलवाड़ा बीएचएन। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य विभाग की टीम ने एक कंपनी की चाय पत्ती गोवा राज्य में नमूनीकरण के बाद अनसेफ पाई गई। गोवा राज्य के आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) की सूचना पर इस कम्पनी को उक्त अनसेफ पाई गई चायपत्ती (सम्बन्धित बेच ) को बाजार से रिकॉल के लिए निर्देश दिये गये। साथ ही कंपनी का खाद्य सुरक्षा दल ने निरीक्षण कर चाय का नमूना लेते हुये मौजूद 11321 किग्रा चाय पत्ती को सीज कर दिया। उक्त नमूने को जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर भेजा जायेगा। रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत विधिक कार्यवाही की जायेगी।

शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत संपूर्ण जिले मे अनवरत रूप से कार्यवाही जारी रहेगी। खाद्य करोबारकर्ताओ को खाद्य अनुज्ञा पत्र बनाने, खाद्य अनुज्ञा पत्र को प्रतिष्ठान में उचित स्थान पर प्रदर्शित रखने, खाद्य तेंल व मसालो को खुले में नही बेचने, साफ-सफाई रखने, खाद्य सामग्री मिठाईया इत्यादि ढककर रखने, उच्च गुणवता युक्त खाद्य सामग्री काम में लेने तथा पेकिग मटेरियल फुड ग्रेड श्रेणी का काम में लेने हेतु निरन्तर प्रेरित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानो का उल्लंघन करने पर सजा एवं जुर्माने का प्रावधान है। खाद्य सुरक्षा दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, घनश्याम सिंह सोलंकी, मनीष कुमार शर्मा उपस्थित रहे।

Next Story