राजस्थान में 14 फरवरी तक तबादलों पर रोक, चुनावी प्रक्रिया के चलते सरकार का बड़ा फैसला

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के तबादलों पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दी है। भजनलाल सरकार ने आदेश जारी करते हुए 14 फरवरी तक तबादलों पर प्रतिबंध लागू रखने का निर्णय लिया है। खास बात यह है कि इसी माह दूसरी बार सरकार की ओर से इस तरह का आदेश जारी किया गया है।

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा 26 जनवरी को जारी निर्देशों में बताया गया कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। इसी कारण चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित होने से बचाने के लिए तबादलों पर रोक बढ़ाई गई है।

आदेश के अनुसार मतदाता सूची पुनरीक्षण से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले नहीं किए जाएंगे। इनमें जिले के कलक्टर, बीएलओ के रूप में कार्यरत शिक्षक, एसडीएम, पटवारी, तहसीलदार और ग्राम सचिव शामिल हैं। इसके अलावा जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे सभी कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी और सहायक कलक्टर भी इस प्रतिबंध के दायरे में रहेंगे।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष परिस्थिति में तबादला करना अत्यंत आवश्यक हो, तो इसके लिए पहले चुनाव आयोग से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना स्वीकृति के किसी भी स्तर पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा।

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