अफीम डोडा-चूरा तस्करी के दो दोषियों को 15-15 साल की कठोर जेल, डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना

भीलवाड़ा प्रहलाद तेली। एनडीपीएस न्यायालय ने अफीम डोडा-चूरा तस्करी के एक पुराने मामले में कड़ा फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशिष्ट न्यायाधीश (NDPS Act) जगदीश प्रसाद शर्मा ने दोनों दोषियों को 15-15 साल के कारावास और 1.50-1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
पिकअप से बरामद हुआ था 325 किलो डोडा-चूरा
मामले के अनुसार, 5 जनवरी 2020 को बीगोद थानाधिकारी जसवन्त सिंह मय जाप्ता गश्त पर थे। नन्दराय रोड तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप (नंबर RJ 06 GB 4541) को रुकवाया गया। पुलिस को देखकर चालक और खलासी साइड से दो व्यक्ति उतरकर भागने लगे, जिन्हें टीम ने घेराबंदी कर डिटेन किया। पिकअप की तलाशी लेने पर उसमें 16 प्लास्टिक के कट्टे मिले, जिनमें कुल 325 किलो 500 ग्राम अफीम डोडा-चूरा भरा हुआ था।
इन्हें मिली सजा
पकड़े गए आरोपियों ने अपनी पहचान राजू पिता नारायण लाल बैरवा (निवासी कोटड़ी) और राजू लाल पिता भंवर लाल बैरवा (निवासी कतिवाल का खेड़ा, मांडलगढ़) के रूप में बताई। पुलिस ने मादक पदार्थ व वाहन जब्त कर मामला दर्ज किया था।
कोर्ट में 8 गवाह हुए पेश
विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरूप गुर्जर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए कोर्ट में 08 गवाह और 16 दस्तावेज पेश कर दोष सिद्ध किया। न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए दोनों को कड़ी सजा से दंडित किया है।
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