रिश्वत लेते गिरफ्तार पटवारी को 2 साल जेल- 30 हजार का जुर्माना लगाया, कृषि भूमि के नामांतरण खोलने की एवज में ली थी घूस

भीलवाड़ा बीएचएन। भीलवाड़ा एसीबी कोर्ट ने 3500 रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार पटवारी को 2 साल की सजा सुनाई है। पटवारी पर 30 हजार का जुर्माना भी लगाया । 8 मार्च 2013 में पटवारी को भीलवाड़ा एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था।
एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा ने बताया- भीलवाड़ा एसीबी टीम ने 8 मार्च 2013 को लाछूड़ा निवासी पटवारी हीरालाल शर्मा को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। मामले की सुनवाई भीलवाड़ा एसीबी कोर्ट में चल रही थी। कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह और दस्तावेज पेश कर पटवारी पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए पटवारी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पांच हजार की मांगी थी रिश्वत
विशिष्ट लोक अभियोजक शर्मा ने बताया कि आसींद तहसील के बराणा गांव के नारायण पुत्र देबीलाल जाट ने 8 मार्च 2013 को एसीबी को शिकायत दी कि परिवादी से उसके पिता देवीलाल पुत्र उदा जाट के नाम कृषि खाता पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की दौलतगढ़ शाखा में रहन दर्ज करने एवं नामांतरण खोलने की एवज में पटवारी हीरालाल 5 हजार रुपये की मांग कर रहा है। वह एक हजार रुपये पूर्व में ले चुका है। परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने रिश्वत के शेष चार हजार रुपये में से 3500 रुपये की रिश्वत लेते पटवार हल्का बराणा के पटवारी हीरालाल शर्मा को रंगे हाथ गिरफ्तार कर राशि बरामद की थी।
