स्मैक तस्करी में दोषी करार, आबिद खान को दो साल का कठोर कारावास और 20 हजार का जुर्माना

स्मैक तस्करी में दोषी करार, आबिद खान को दो साल का कठोर कारावास और 20 हजार का जुर्माना
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भीलवाड़ा। विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण )जगदीशप्रसाद शर्मा ने प्रतापगढ़ जिले के रठांजना थाना क्षेत्र के कनोरा निवासी आबिद खान पुत्र अब्बास खान को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक रामस्वरुप गुर्जर ने बताया कि यह मामला 30 दिसंबर 2018 का है, जब सुभाषनगर थाने के तत्कालीन अधिकारी अजयकांत शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ रोडवेज बस स्टैंड क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस की नजर एक युवक पर पड़ी, जो संदिग्ध अवस्था में इधर उधर घूम रहा था। पुलिस ने उसे रोककर पूछताछ की तो उसने अपना नाम आबिद खान बताया।

तलाशी के दौरान पुलिस को उसके कब्जे से 20 ग्राम स्मैक बरामद हुई। इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही मादक पदार्थ जब्त कर आबिद को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। अनुसंधान पूरा होने पर पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया।

ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने पूरे मामले को मजबूती से अदालत के सामने रखा। कुल 49 दस्तावेज और 9 गवाह प्रस्तुत कर यह साबित किया गया कि आरोपी नशीले पदार्थ की तस्करी में लिप्त था। सभी पक्षों की सुनवाई और साक्ष्यों के विश्लेषण के बाद अदालत ने आबिद को दोषी मानते हुए सख्त सजा सुनाई।

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