नाबालिग से दरिंदगी के आरोपित जाहिद मोहम्मद को 20 साल की जेल, शहरों में ले जाकर किया था रेप

नाबालिग से दरिंदगी के आरोपित जाहिद मोहम्मद को 20 साल की जेल, शहरों में ले जाकर किया था रेप
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भीलवाड़ा (बीएचएन)। नाबालिग लडक़ी को अगवा कर अलग-अलग शहरों में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो-1) बालकृष्ण मिश्र ने आरोपित जाहिद मोहम्मद उर्फ मोतिया को 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

धमकाकर ले गया था जोधपुर, दिल्ली और अजमेर

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि घटना 11 नवंबर 2024 की है, जब गुलाबपुरा निवासी एक पिता ने अपनी 15 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद नाबालिग को दस्तयाब किया। पीडि़ता ने अपनी आपबीती में बताया कि आरोपित जाहिद मोहम्मद ने पहले दोस्ती का झांसा दिया और मना करने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे साथ ले गया। आरोपित उसे जोधपुर के होटल, फिर पाली, दिल्ली और अजमेर ले गया, जहाँ उसने पीडि़ता के साथ लगातार दरिंदगी की।

18 गवाहों ने पुख्ता किया पुलिस का केस

गुलाबपुरा पुलिस ने तफ्तीश के बाद आरोपित कानिया, थाना गुलाबपुरा निवासी जाहिद मोहम्मद उर्फ मोतिया पुत्र शाबिर हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूती से पक्ष रखा। कोर्ट में 18 गवाहों के बयान दर्ज करवाए गए और 26 महत्वपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। अभियोजन की दलीलों और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपित पर लगे सभी आरोप सिद्ध हो गए।

न्यायालय का कड़ा संदेश

विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने मामले की गंभीरता और नाबालिग के साथ हुए जघन्य अपराध को देखते हुए आरोपित को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ होने वाले अपराधों में एक कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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