अदालत का फैसला-: नाबालिग से रेप के आरोपित इरफान को 20 साल और साथी शादाब को 5 साल की कैद

भीलवाड़ा बीएचएन। विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने अपने अहम फैसले में आरोपित इरफान को 20 के कठोर, जबकि इसके साथी शादाब हुसैन को 5 साल के कठोर कारावास से दंडित किया है। इरफान पर नाबालिग को बंधक बनाकर रेप करने का आरोप है।
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि 17 अगस्त 2024 को सदर थाने पर एक परिवादी ने रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग भतीजी 12 वीं कक्षा की छात्रा है, जो स्कूल गई थी। वह लौटकर नहीं आई। तलाश करने पर पता चला कि जवाहर नगर निवासी इरफान व उसके साथी आये, जो छात्रा को उसके नाना का एक्सीडेंट होने की बात कहकर अपने साथ ले गये। आरोपित ने छात्रा को अपने घर ले जाकर बंधक बना लिया। इसका पता चलने पर परिवादी ने आरोपित के घर जाकर बड़ी मुश्किल से छात्रा को छुड़ाया। परिवादी को उसकी पीडि़त भतीजी ने बताया कि इरफान ने उसके साथ जबरन रेप किया। इसमें उसके परिवारजन भी शामिल है। पीडि़ता से उसके पहने गहने भी छीन लिये और अश्लील वीडियो भी बनाये। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच करने के बाद चार्जशीट पोक्सो कोर्ट में पेश की।
अदालत में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों के बयान दर्ज करवातेहुये 52 दस्तावेज पेश कर इरफान व शादाब हुसैन पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। सुनवाई पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित इरफान को 20 साल के कठोर कारावास और 61 हजार रुपये का जुर्माना, जबकि सादाब हुसैन को 5 साल के कठोर कारावास और 11 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
