नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर रेप करने के आरोपित जाफर हुसैन को 20 साल का कठोर कारावास

नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर रेप करने के आरोपित जाफर हुसैन को 20 साल का कठोर कारावास
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भीलवाड़ा बीएचएन। एक नाबालिग लडक़ी का लगातार पीछा कर उसे होटल में ले जाकर रेप करने व अश्लील फोटो व वीडियो बनाने के आरोपित जाफर हुसैन बिसायती को 20 साल के कठोर कारावास और 86 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। अहम फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने बताया कि घटना हमीरगढ़ थाना इलाके की है। 17 दिसंबर 2024 को पीडि़ता ने अपने पिता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दी कि जाफर हुसैन बिसायती करीब एक वर्ष पहले जब वह दसवीं कक्षा में पढ़ रही थी, आये दिन उसका पीछा करता था। मोबाइल नंबर लेकर ब्लैकमेल करना शुरु कर दिया। उसे जबरन खींच कर बाइक पर बैठाकर होटल में ले गया और जबरन रेप किया। अश्लील फोटो व वीडियो बना लिये। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन रेप करता। इतना ही नहीं आरोपित ने पीडि़ता की जहां सगाई कर रखी थी, उनको फोन कर सगाई तुड़वा दी । इसका उलाहना देने पर वह झगड़ा करने पर उतारू हो गया। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में ट्रायल के दौरान 34 दस्तावेज पेश कर और 15 गवाहों के बयान करवाकर बिसायती पर लगे आरोप सिद्ध करवाये गये। ट्रायल पूरी होने पर न्यायालय ने आरोपित बिसायती को 20 साल के कठोर करावास और 86 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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