राजसमंद से हिंदुस्तान ज़िंक दरीबा जाने वाली 220 KV बिजली लाइन पर हाईकोर्ट की रोक

जोधपुर BHN राजसमंद क्षेत्र के राजसमंद से हिंदुस्तान ज़िंक दरीबा को लेकर नई बिछाई जाने वाली हाई टेंसन लाइन पर राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर ने रोक लगा दी है.
अधिवक्ता ओपी सांगवा व भेरू लाल जाट फलीचडा ने किसान कुलदीप चौधरी की और से हाईकोर्ट मे याचिका दायर कर बताया की हिंदुस्तान ज़िंक दरीबा और सेरेंटिका रिनुवल इंडिया प्राइवेट कम्पनी के मध्य राजसमंद से हिंदुस्तान ज़िंक दरीबा के लिय 220 KV की हाई टेंसन बिजली की लाइन का कांट्रेक्ट हुवा, जिसपर रिनुवल इंडिया प्राइवेट कम्पनी ने बिना किसी विधिक प्रकिया के किसानो की खातेदारी जमीन पर जबरन पोल लगाए जा रहे है और हाई टेंसन लाइन भी निकाली जा रही है, जबकि कानूनी प्रकिया के अनुसार पहले जमीन अधिग्रहण अधिकारी नियुक्त करना पड़ता है, वो संबंधित भूमि मालिक को नोटिस भेजता है, जमीन मालिक से आपत्तिया मांगते है, फिर मुआवजा तय होता है, मुआवजा लेने के बाद ही आगे कार्यवाही होती है.
लेकिन इसमें किसान को बिना कोई नोटिस दिए, बिना विधिक प्रकिया का पालन किये ही जबरन जमीन से विधुत लाइन निकालने पर आमदा है, किसान ने उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा को भी प्रार्थना पत्र दिया, जिसपर उपखण्ड अधिकारी ने सहायक अभियंता दरीबा को जाँच के लिए लिखा, उसने भी रिपोर्ट बना के देदी की इस हाई टेंसन लाइन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जिसपर सुनवाई करते हुए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर राजसमंद, उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा, अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड के डायरेक्टर, मुख्य अभियंता राजसमंद, सहायक अभियंता दरीबा, हिंदुस्तान ज़िंक उदयपुर व दरीबा के मैनेजर और सेरेटिका रेनुवल इंडिया के डायरेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है और आदेश दिया की ज़ब तक किसान का मुआवजा विधि अनुसार मुआवजा अधिकारी नियुक्त करके, किसान को नोटिस देकर सुनवाई करके मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक हाईटेंसन लाइन को किसान के खेत से नहीं निकाला जाये, अथार्त फिलहाल हाई टेंसन लाइन पर रोक लग गयी है.यह जानकारी अधिवक्ता भेरू लाल जाट फलीचडा ने दी.
