नकली और घटिया बीज कारोबार पर लगेगी सख्त लगाम, 30 लाख का जुर्माना-3 साल की जेल: प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक रहेगी नजर

दिल्ली .किसानों के भरोसे के साथ वर्षों से खिलवाड़ कर रहे नकली और घटिया बीज कारोबार पर अब केंद्र सरकार निर्णायक कदम उठाने जा रही है। बजट सत्र में लगभग सात दशक पुराने सीड एक्ट को बदलकर एक नया और आधुनिक कानून लाने की तैयारी है, जिसमें गुणवत्ता, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जाएगी।
नए कानून के तहत बिना पंजीकरण किसी भी बीज कंपनी, उत्पादक या विक्रेता को बीज बेचने की अनुमति नहीं होगी। जानबूझकर घटिया या नकली बीज बेचने वालों को तीन वर्ष तक की जेल और 30 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। फिलहाल इस विधेयक को विधायी परामर्श के लिए सार्वजनिक किया गया है और किसान संगठनों तथा अन्य हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
मौजूदा सीड एक्ट वर्ष 1966 में बनाया गया था, जब न डिजिटल निगरानी की व्यवस्था थी और न ही बाजार आज जैसा जटिल था। उस समय दोषियों पर केवल 500 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान था। इसी वजह से कई मामलों में गंभीर अपराध करने के बावजूद आरोपी मामूली जुर्माना भरकर बच निकलते थे। सरकार अब इसी कमजोरी को दूर करते हुए ऐसा कानून लाना चाहती है, जिसमें बीज आपूर्ति की पूरी श्रृंखला को जवाबदेह बनाया जा सके।
नए सीड बिल की सबसे बड़ी खासियत बीजों की ट्रेसिबिलिटी व्यवस्था होगी। बाजार में बिकने वाले हर बीज का डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा और पैकेट पर क्यूआर कोड अनिवार्य होगा। इसे स्कैन करते ही किसान यह जान सकेंगे कि बीज कहां उत्पादित हुआ, किस इकाई में उसका प्रसंस्करण हुआ और किस विक्रेता के माध्यम से वह उन तक पहुंचा। इस व्यवस्था के लागू होते ही नकली और खराब बीजों की पहचान आसान होगी और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई संभव हो सकेगी।
भीलवाडा हलचल न्यूज पोर्टल पर अपनी खबर देने के लिए समाचार प्रेम कुमार गढवाल Email - [[email protected]](mailto:[email protected]) व्हाट्सएप - 9829041455 विज्ञापन - विजय गढवाल 6377364129 सम्पर्क - भीलवाडा हलचल कलेक्ट्री रोड,नई शाम की सब्जी मंडी भीलवाडा
