एसीबी कोर्ट का फैसला-: पांच हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को दो साल की कैद, 30 हजार रुपये लगाया जुर्माना

पांच हजार की रिश्वत लेने वाले पटवारी को दो साल की कैद, 30 हजार रुपये लगाया जुर्माना
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भीलवाड़ा बीएचएन। एसीबी कोर्ट के न्यायाधीश पवन कुमार सिंघल ने पटवार हल्का पालड़ी के तत्कालीन पटवारी दिगंबर सिंह जाट को 2 साल की सजा और 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पटवारी पर वर्ष 2013 में एक परिवादी से 5 हजार रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।

विशिष्ट लोक अभियोजक कृष्णकांत शर्मा के अनुसार, सांगानेर निवासी आदित्य देव पुत्र भंवरदास वैष्णव ने 13 मई 2013 को एसीबी को शिकायत दी कि उसकी माता उषा देवी के नाम छापरी गांव में नंदा जाट से 5 बीघा 17 बिस्वा जमीन 85 हजार रुपये में खरीदी गई। जमीन का पंजीयन करवा दिया गया। इस जमीन का नामांतरण खुलवाना है, इसके लिए वह पटवार हल्का पालड़ी के पटवारी चित्रकूट नगर निवासी दिगंबर सिंह पुत्र उदयसिंह जाट से मिला। इस काम के बदले पटवारी ने 5 हजार रुपये रिश्वत की डिमांड की। आदित्य देव ने एसीबी को बताया कि वह पटवारी को रिश्वत नहीं देकर रंगे हाथ पकड़वाना चाहता है। इस शिकायत पर एसीबी ने सत्यापन करवाने के बाद ट्रैप की योजना तैयार की। इसके बाद पटवारी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की।

ट्रायल पूरी होने के बाद एसीबी कोर्ट ने आरोपित पटवारी दिबंगर सिंह को दो साल की कैद और तीस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

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