सोशल मीडिया के जरिये नाबालिग को फांसकर अहमदाबाद ले जाने व छेड़छाड़ करने के आरोपित को 5 साल का सश्रम कारावास
भीलवाड़ा बीएचएन। सोशल मीडिया के जरिये एक नाबालिग लडक़ी को झांसे में लेकर उसे उदयपुर बुलाने के बाद फरार कर अहमदाबाद ले जाने व फ्लैट में रखकर छेड़छाड़ करने के आरोप में आरोपित मोहम्मद साहिल को 5 साल के कठोर कारावास और साठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। फैसला, विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) देवेंद्रसिंह नागर ने सुनाया।
प्रकरण के अनुसार, 19 नवंबर 2021 को एक परिवादी ने पुलिस को शिकायत दी कि वह और उसकी पत्नी नौकरी पर गये थे। उसकी दोनों बेटियां घर पर थी। बड़ी बेटी जब नहाकर बाथरूम से बाहर आई तो उसे छोटी बेटी घर पर नहीं मिली। काफी तलाश के बावजूद उसका पता नहीं चला। इस रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु की। दस से बारह दिन बाद लापता नाबालिग लडक़ी को दस्तयाब किया गया। इसके बाद खुलासा हुआ कि सुबारनी कडक़ी मटवा कुआ, कलोल थना सिटी कलोल, गांधीनगर, गुजरात निवासी मोहम्मद साहिल पुत्र समीन भाई ने नाबालिग से सोशल मीडिया के जरिये संपर्क कर उसे झांसे में लिया और बहला-फुसलाकर उदयपुर बुलाया। इसके बाद उदयपुर से यह आरोपित उसे अहमदाबाद ले गया, जहां एक फ्लैट में नाबालिग को रखा और उसके साथ छेड़छाड़ करता रहा। शाहपुरा पुलिस ने अनुसंधान पूर्ण कर आरोपित मोहम्मद सािहल के खिलाफ पोक्सो एक्ट व भादस की धाराओं के तहत कोर्ट में चार्जशीट पेश की। इस प्रकरण में ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीरसिंह कानावत ने 20 दस्तावेज पेश कर 16 गवाहों के बयान करवाते हुये आरोपित मोहम्मद साहिल पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने पर आरोपित को 5 साल के सश्रम कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।