पोक्सो कोर्ट का फैसला-: घर में घुसकर मासूम से छेड़छाड़ करने वाले सत्तू को 5 साल की जेल

भीलवाड़ा (हलचल)। अदालत ने नाबालिग मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक अपराधी को कड़ी सजा सुनाई है। रात्रि के समय घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोपित सत्यनारायण उर्फ सत्तू (26) को 5 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया। यह अहम फैसला विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने सुनाया।
आधी रात को नशे की हालत में की थी हैवानियत
विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मेंद्रसिंह कानावत ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 20 जुलाई 2025 की है। शाहपुरा थाने के कासोरिया निवासी सत्तू पुत्र लक्ष्मण बलाई देर रात परिवादिया के घर में अवैध रूप से दाखिल हुआ था। उस वक्त परिवार सो रहा था। नशे में धुत सत्तू ने परिवादिया की नाबालिग पुत्री के साथ अश्लील हरकतें और छेड़छाड़ शुरू कर दी।
चीख-पुकार मची तो रंगे हाथों धरा गया आरोपित
मासूम की नींद खुली और उसके चिल्लाने पर परिवार व मोहल्ले के लोग तुरंत मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने भागने की कोशिश कर रहे सत्तू को मौके पर ही दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। शाहपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर सत्तू को गिरफ्तार किया और कड़ी तफ्तीश के बाद न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
14 दस्तावेज और 9 गवाहों ने तय किया अंजाम
ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष ने सत्तू के खिलाफ मजबूत पैरवी की। न्यायालय में 9 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 14 अहम दस्तावेज पेश कर अपराध सिद्ध किया गया। न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपित को दोषी करार देते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का आदेश जारी किया।
