अदालत का फैसला: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को 5-5 वर्ष का कारावास

भीलवाड़ा BHN. हमीरगढ़ थाना क्षेत्र के बहुचर्चित जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश( संख्या 3) ने त्वरित निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपितों को सजा से दंडित किया है।

यह था मामला

परिवादी का भाई प्रकाश अहीर मोटरसाइकिल से 15 अक्टूबर 2022 होटल जा रहा था, तभी ग्राम तख्तपुरा के पास आरोपितों ने उसे रोककर उसकी आंखों में मिर्च डाल दी और लोहे के सरियों व लाठियों से जानलेवा हमला किया। पीड़ित को मरणासन्न हालत में पहले हमीरगढ़ और फिर भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

न्यायालय का निर्णय

लोक अभियोजक अनुराग आचार्य द्वारा पेश किए गए 11 गवाहों और 15 दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने माना कि अभियुक्तों का इरादा हत्या करने का था।

इनको मिली सजा

प्रकाश अहीर, आनंद अहीर और किशन लाल अहीर को जानलेवा हमले के आरोप में पांच पांच साल के कठोर कारावास और 25- 25 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किए जाने के आदेश न्यायालय ने पारित किए हैं।

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