बिजली बिल कलेक्शन राशि लूट मामला: - दो भाइयों सहित 5 आरोपितों को दस-दस साल का कठोर कारावास

- दो भाइयों सहित 5 आरोपितों को दस-दस साल का कठोर कारावास
X

भीलवाड़ा बीएचएन। रायला थाना क्षेत्र में आठ साल पहले हुई बिजली बिल कलेक्शन राशि लूट के मामले में अदालत ने दो भाइयों सहित पांच आरोपितों को दोषी करार देते हुए दस-दस साल के कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। यह फैसला अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा विनोद कुमार ने सुनाया।

घटना 2017 की, नकदी भरा बैग लूटा था

अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान के अनुसार, बनेड़ा निवासी जाकिर खां पुत्र सुल्तान खां ने 26 नवंबर 2017 को रायला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि वह अपने साथी शरीफ मोहम्मद पुत्र अब्दुल अजीज के साथ रूपाहेली और डोडवानियों का खेड़ा गांवों से बिजली बिल कलेक्शन की पांच से छह लाख रुपये की राशि, बैंक सील और अन्य दस्तावेज बैग में रखकर बाइक से नयाखेड़ा की ओर जा रहा था। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने नकदी भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए।

पुलिस ने की पांच आरोपितों की गिरफ्तारी

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने रूपाहेली खुर्द निवासी भैंरूलाल पुत्र रामचंद्र वैष्णव, सत्यनारायण उर्फ सत्तू और उसके भाई राधेश्याम पुत्र गोवर्धन कुमावत, प्रहलाद पुत्र रतनलाल लखारा तथा थलां रायपुर हाल अहमदाबाद निवासी प्रकाश पुत्र मथुरालाल कुमावत को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की।

अभियोजन पक्ष के ये रहे प्रयास

अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक रेखा चौहान ने ट्रायल के दौरान 27 गवाहों के बयान करवाए और 63 दस्तावेज पेश किए। सभी सबूतों के आधार पर न्यायालय ने इन पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को दस-दस साल का कठोर कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

Next Story