पीसीपीएनडीटी एक्ट:: शहर के तीन सोनोग्राफी और डायग्नोस्टिक सेंटर को किया पाबंद

शहर के तीन सोनोग्राफी और डायग्नोस्टिक सेंटर को किया पाबंद
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भीलवाड़ा। पीसीपीएनडीटी एक्ट की पालना के संबंध में स्थानीय चिकित्सा विभाग की टीम ने शहर में सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण किया। जिला नोडल अधिकारी पीसीपीएनडीटी डॉक्टर चेतेन्द्र पुरी गोस्वामी ने बताया कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की पालना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गुरुवार को शहर के सेवा सदन रोड स्थित वेल स्केन सोनोग्राफी सेंटर, गर्ग इमेजिंग सेंटर तथा माणीक्य नगर स्थित गर्ग डायग्नोस्टिक एवं इमेजिंग सेंटर का निरीक्षण किया गया, साथ ही अधिनियम की सख्ती से पालना करने के लिए पाबंद किया गया। निरीक्षण के दौरान सोनोग्राफी मशीन पर स्थापित एक्ट्रीव ट्रेकर एवं जीपीएस का निरीक्षण कर संस्थान के सोनोग्राफी रजिस्टर, फार्म एफ की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान भ्रुण लिंग परीक्षण रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 104 व 108 एवं व्हाट्स एप नंबर 97999997795 के प्रचार प्रसार करने के भी निर्देश दिए गए। गोस्वामी ने बताया कि मुखबिर योजना क तहत भ्रुण लिंग परीक्षण की सूचना सत्य पाए जाने पर तीन लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है।

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