एडीजे ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनाई सजा-: दो डोडा-चूरा तस्कर दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने सं दंडित
भीलवाड़ा बीएचएन। डोडा-चूरा तस्करी के एक मामले में अपर सेशन न्यायाधीश, गुलाबपुरा विनोद कुमार वाजा ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से दो तस्करों को दस-दस साल की कैद और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
अपर लोक अभियोजक कमल जीनगर ने बताया कि तत्कालीन बदनौर थाना प्रभारी ने 11 अक्टूबर 2020 को थाना सर्किल के बावड़ी तिराहे पर नाकाबंदी की। इस दौरान बदनौर की ओर से तेजगति से आई एक अर्टिंका कार को रोका। तलाशी लेने पर कार में छह कट्टों में 120 किलो डोडा-चूरा मिला। कार चालक तेजाजी मंदिर चौधरी कॉलोनी, गंगा शहर बीकानेर निवासी शिवलाल पुत्र हड़मानाराम जाट व बीकानेर के जी जंगलू निवासी दिनेश पुत्र जयसुखराम विश्नौई को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इस प्रकरण की अग्रिम जांच तत्कालीन मांडल थाना प्रभारी को सौंपी गई। अनुसंधान के दौरान डोडा चूरा बैचने के आरोपित पालखेड़ा, बस्सी निवासी भोजराज पुत्र छोगालाल गुर्जर को गिरफ्तार किया गया । तफ्तीश पूर्ण होने पर पुलिस ने आरोपित शिवलाल, दिनेश, व भोजराज के खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की। ट्रायल के दौरान अपर लोक अभियोजक ने 15 गवाह और 102 दस्तावेज तथा 21 आर्टिकल न्यायालय में पेश कर आरोपितों पर लगे आरोप सिद्ध करवाये। इस मामले में ट्रायल पूरी होने पर आज अदालत ने शिवलाल और दिनेश को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लरिये 10-10 साल के कठोर कारावास और एक-एक लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया।