ट्रिपल मर्डर पर आया फैसला,: आरोपित योगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास

आरोपित योगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास
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भीलवाड़ा बीएचएन। शहर के दादाबाड़ी इलाके में स्थित एक गोदाम में हुये ट्रिपल मर्डर मामले में आरोपित योगेंद्रसिंह कुर्मी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह अहम फैसला, एडीजे 2 ने सुनाया।

प्रकरण के अनुसार, 26 अक्टूबर 2018 की सुबह मेवाराम ने भीमगंज थाने में रिपोर्ट दी कि दादाबाड़ी स्थित उसके गोदाम से उसके पास ठेकेदार रामदरश यादव का फोन आया कि मजदूर चुकाटू की मौत हो गई, जबकि दूसरे मजदूर इल्ताज एवं विनोद की सांसे चल रही है। पता किया तो आरोपित योगेंद्र सिंह कुर्मी द्वारा लोहे के सब्बल से तीनों के सिर पर वार किये। इसके चलते चुकाटू की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि जिला अस्पताल में इल्ताज और विनोद ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने तीनों शवों का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिये और हत्या का केस दर्ज कर तफ्तीश की। आरोपित योगेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। न्यायालय में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक गिरीश कौशिक ने योगेंद्र पर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए 23 गवाहों के बयान करवाये, जबकि 63 प्रदर्शन व 35 आर्टिकल पेश किये। सुनवाई पूरी होने पर आरोपित योगेंद्र सिंह को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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